रांची। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर जिला परिवहन पदधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश द्वारा स्कूल बसों के जाँच के क्रम में वाहनों में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हुए पाये जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधक- वाहन स्वामी को कानूनी नोटिस निर्गत किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल 2022 को विभिन्न स्कूलों के बसों की जांच की गई थी।
क्या है नोटिस में
जारी नोटिस में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा किस परिस्थिति में विद्यालय के बसों का परिचालन माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के रोड सेफ्टी कमेटी द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बसों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन हेतु स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों नहीं आपके विरूद्ध मोटरवाहन अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहित के तहत् कार्रवाई की जाए ?
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि अपने विद्यालय से या स्कूल के लिए संचालित बसों के सभी कागजातों को अद्यतन करा लें एवं वाहन के परिचालन में निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूर्ण कर ही बस का परिचालन करें।
आपको बताएं कि वर्तमान में सभी स्कूल खुल गये हैं एवं सभी बसों का परिचालन नियमित रूप से हो रहा है। पूर्व में भी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन मालिकों को सभी दस्तावेज पूर्ण- अद्यतन करने हेतु एवं सुरक्षा से संबंधित मानकों को अनुपालन हेतु पत्र दिया गया था। जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें बिशप वेस्टकॉट, ब्रिजफोर्ड, कैंब्रिज पब्लिक, डीएवी बरियातु, डीएवी धुर्वा, डीएवी कपिलदेव, फिरायालाल स्कूल, जेके इंटरनेशनल, जवाहर विद्या मंदिर, कैराली स्कूल, लोरेटो कंन्वेंट, मनन विद्या, मिट्स एडवेंटिस्ट, न्यू कैंब्रियन स्कूल, सेक्रेट हार्ट, सफायर इंटरनेशनल, सरस्वती शिशु मंदिर, सरला बिरला, संत फ्रांसिस, संत माइकल, संत थॉमस, टेंडर हार्ट और विवेकानंद विद्या मंदिर शामिल है।
More Stories
झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण, सीएम ने कहा- खिलाड़ियों को न्यूनतम 50 हजार सम्मान राशि मिलनी चाहिए
शिबू सोरेन परिवार ने 250 करोड़ रुपये की 108 परिसंपत्ति का साम्राज्य खड़ा कियाः बाबूलाल
धनबाद एसएसपी की मौन सहमति से कोयले का अवैध खनन-परिवहन धड़ल्ले से जारी-सीता सोरेन