
रांची। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज चार विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। सदन से जिन चार विधेयकों को मंजूरी दी गयी, उनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022 और झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2022 शामिल है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 लाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यूजीसी के सभी मानदंडों के अनुसार इस विधेयक को लाया गया है और विधयेक के पास होने के साथ ही अब झारखंड में बड़े पैमाने पर तीन हजार से अधिक व्याख्याताओं की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं, वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री डा रामेश्वर उरांव ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि समाधान विधेयक के पारित होने पर कहा कि राज्य में 40 वर्षों से टैक्स के बकाया राशि को लेकर विवाद चल रहा है। राज्य में 3 हजार 690 करोड़ रुपये का टैक्स विवाद सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल और कमिश्नर के अदालतों में पेंडिंग है। नये विधेयक के जरिये टैक्स से संबंधित विवादों का वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान किया गया है।
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