April 19, 2026

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मॉल-दुकान अब संडे को खुलेगी, आदेश जारी

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आपदा प्रबंधन विभाग ने कई पाबंदियों को अगले आदेश तक जारी रखने को लेकर अधिसूचना जारी
रांची। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से शनिवार को कई पाबंदियों को अगले आदेश तक जारी रखने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी।
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी नये आदेश के तहत सभी मॉल-दुकान (Mall-shop)अब रविवार को भी खुल सकेगी। जबकि सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम होगा। सभी वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन शादी और अन्य आउटडोर समारोह में 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक रहेगी, यदि 500 से अधिक भीड़ जुटती है, तो उपायुक्त से अनुमति लेगी। अभी जुलूस, मेला और प्रदर्शनी रोक रहेगी, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना होगा। धार्मिक स्थानों के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। परंपरागत तरीके से काली पूजा, चित्रगुप्त पूजा और गोवर्धन पूजा को लेकर भी छूट दी गयी है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करना होगा। छठ पूजा में घाट पर जाने की अनुमति होगी और गाइडलाइन का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट और बॉर भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे। क्लब, सिनेमाघर, मल्टीपलैक्स को भी रविवार के साथ सभी दिनों में खोलने की अनुमति दी गयी हैं। फिलहाल क्लास से 6 से 12वीं तक के लिए ऑफलाइन कक्षा संचालित करने की अनुमति दी गयी है, लेकिन सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। खेलकूद की गतिविधियां संचालित करने की आवश्यक अनुमति दी गयी हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है। सभी स्टेडियम और जिम भी खुलेंगे। स्वीमिंग पुल अभी केवल खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे। वहीं बस परिवहन अभी इंटरस्टेट चलेंगे।

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