April 20, 2024

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झारखंड कैबिनेटः राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी

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नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त, 14नियमावली में संशोधन
रांची। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर के ठीक पहले शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद (Jharkhand cabinet) की हुई बैठक में 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। जिसके तहत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी और विभिन्न विभागों की 14 नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके साथ ही राज्य में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 638 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति दी गयी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 जांच, बच्चों को संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में क्लास 9 और 10वीं के सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएगी। वहीं आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सामान्य कोटि के विद्यार्थियों को अब निविदा के माध्यम से साईकिल उपलब्ध करायी जाएगी।
झारखंड कैबिनेट ने राज्य में 64लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को धोती-साड़ी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वहीं 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले कर्मियों, पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों और राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया गया।

महंगाई भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। 1जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 28प्रतिशत की विद्यमान दर से बढ़ाकर 31प्रतिशत के रूप में स्वीकृत किया गया है। जबकि पेंशन-पारिवारिक पेंशनभोगियों को के भी महंगाई राहत की वर्तमान दर को 28प्रतिशत से बढ़ाकर 31प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। वहीं राज्य सरकार के पेंशनधारियों- पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 1जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 1जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। जबकि जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों का राज्य कर्मियों के उपादान एवं उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान के लिए महंगाई भत्ता की गणना की स्वीकृति दी गई।

14 नियमावली को कैबिनेट से मिली स्वीकृति
राज्य मंत्रिमंडली से आज 14 नियमावली को मंजूरी मिल गयी। इनमें “झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2021“ के गठन की स्वीकृति शामिल हैं। इसके अलावा वित्त (अंकेक्षण) विभाग अंतर्गत झारखंड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2015 (संशोधित) के कंडिका 2 (क) एवं 3 में संशोधन के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। वाणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2016 में संशोधन करते हुए वाणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली-2021 गठित किए जाने की स्वीकृति दी गई। “झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केंद्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों से संबंधित अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अधीन हथकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अधीन हथकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हथकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अधीन हथकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य वेतन नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। भुतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली,2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

यूनिवर्सल पेंशन योजना के लिए मार्ग-निर्देश में संशोधन
आयकर दाता व सरकारी नौकरी-पेंशन भोगी को छोड़ सभी को मिलेगा पेंशन का लाभ
राज्य सरकार की ओर से यूनिर्ववर्सल पेंशन योजना के लिए शुक्रवार को मार्गनिर्देश को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इसके तहत आयकर दाता और केंद्र-राज्य सरकार , सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी करने वाले पेंशनभागी को छोड़ कर सभी को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसे लेकर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि के गठन एवं राज्य योजना अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग-निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत गोविंदपुर-साहिबगंज पथ किलोमीटर 143.00 से किलोमीटर 188.00 (कुल 46.00 किलोमीटर) तक मजबूतीकरण-राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु रुपए 31 करोड़ 98 लाख 21 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं पथ प्रमंडल धनबाद अंतर्गत झरिया बलियापुर पथ (कुल लंबाई 11.440) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर सहित में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण-पुनर्निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 49 लाख 77 हजार 600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-96 के अंतर्गत झारखंड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिसूचना संख्या एस.ओ.34 दिनांक 13 अप्रैल 2018 में संशोधन संबंधी अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए “मुख्यमंत्री रोगी सहायता योजना“ करने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कोविड-19 इमरजैंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेरेडनेस पैकेज फेज-2के अधीन भारत सरकार द्वारा आर.ओ.पी. में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय किए जाने हेतु 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजना अंतर्गत संचालित ’सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना’ अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को वस्त्रों के वितरण हेतु झारखंड वित्त के नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत जनहित में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आमंत्रित निविदा के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ता मफतलाल इंडस्ट्रीज लि. मुंबई को पूर्व की दर एवं शर्तों पर आगामी छः माह हेतु वस्त्रों की आपूर्ति प्राप्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों के कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार एवं लॉकडाउन अवधि हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
वर्ष 1981-82 चरण के परियोजना उच्च विद्यालयों के छूटे हुए शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 1982 अथवा नियुक्ति-योगदान तिथि, जो बाद में हो, से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य अंतर्गत सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में नामांकन एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के सभी छात्र-छात्राओं को साइकिल योजना अंतर्गत निविदा के माध्यम से साइकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
द झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट्स’ कोर्ट मैनेजर ( रिक्रूटमेंट, कंडीशनस ऑफ़ सर्विस, कंडक्ट एंड एपीयएल) रूल्स, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।
मार्च, 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों का अवधी सेवा विस्तार मार्च, 2022 अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि, जो भी बाद में हो, तक करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार द्वारा ’सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना’ के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
विभागीय अधिसूचना संख्या- 1551 दिनांक 25 सितंबर 2020 द्वारा निर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
“ग्रेटर रांची से संबंधित योजना“ का कार्यान्वयन “योजना एवं विकास विभाग“ से हस्तांतरित कर नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्य दायित्व में जोड़े जाने हेतु “झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों के कार्य दायित्व में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

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