April 25, 2024

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आपदा प्राधिकार की बैठक कल,सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे

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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों के सुझाव मांगे हैं। हेमंत सोरेन ने रविवार देर शाम को ट्वीट कर कहा कि सरकार सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्राधिकार कल सोमवार के प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सभी लोगों के हित में उचित फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि तब तक सभी से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान ना दें।

स्वास्थ्य विभाग ने नाइट कर्फ्यू का दिया सुझाव, पार्क, धार्मिक स्थल समेत अन्य बंद होंगे
इधर, झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे है। राज्य में दस दिनों में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार के करीब पहुंच गयी है। इसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 15 जनवरी तक शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक राज्यभर में नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया गया है, हालांकि इससे आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा जाएगा।
राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने और पार्क, धार्मिक स्थल समेत अन्य को बंद करने का सुझाव दिया है।
स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिये गये के अनुसार सभी पार्क , स्पोर्ट्स कांप्लेक्स आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिये जाए, वहीं स्वीमिंग पुल, जिम, इंडोर स्टेडियम को भी 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल भी बंद होने चाहिए और श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, सिर्फ मंदिर के पुजारी ही इस दौरान पूजा कर सकेंगे। इसके अलावा हाट बाजार में सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने, शादी, मृत्यु समारोह और अन्य सामाजिक समारोह में 50 से अधिक भीड़ एकत्रित नहीं होने चाहिए और कम से एक या दो डोज वैक्सीन लेने वाले को ही समारोह में भागीदारी की अनुमति मिलनी चाहिए। इन उपायों से स्थिति नियंत्रित हो सकती है।    इसके अलावा रेस्टोरेंट में खाने पर भी रोक लगा दी जा सकती है. ऐसी स्थिति में अगले आदेश तक केवल होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य सचिव की ओर से गैर जरूरी दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने की सलाह दी है और रविवार को गैर जरूरी दुकानें पूरी तरह से बंद रखने को कहा गया है। इसके अलावा कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम होगा, साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगेगी। मॉल को भी बंद करने का सुझाव दिया गया और अगर खुले तो केवल 25 परसेंट लोग को प्रवेश की अनुमति मिले, साथ ही दोनों वैक्सीन लेने वाले को ही प्रवेश की अनुमति मिले। इसके अलावा  दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही कार्यालयों में एसी चलाने की अनुमति नहीं दी गयी है।

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