पट्टा समाप्ति या निलंबन के बाद भी सभी वैध अधिकार, अनुमोदन,मंजूरी लाइसेंस वैध रहेंगे
रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में बंद पड़े खदानों के विषय मे राज्य सभा मे सवाल खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने उत्तर में कहा कि खान और खनिज विकास और विनिमयन संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे सफल बोली दाता को हस्तांतरित किये जायेंगे।
इसी को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी पिछले पट्टाधारक के पट्टे की समाप्ति या निलंबन पर नए पट्टा धारक कोपूर्व पर्यावरण मंजूरी के हस्तांतरण केलिये 13जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की है। इसके कारण पट्टा परिवर्तन के बाद भी खनन का प्रचालन निरंतर जारी रहेगा।
श्री प्रकाश के प्रश्नों पर राज्य सरकार के हवाले केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के बोकारो में 2 चाईबासा में लौह अयस्क के 01 और चुना पत्थर के 08 ,पूर्वी सिंहभूम में तांबा के 01 काय नाईट के 02 जबकि सरायकेला खरसांवा में काय नाईट के 02 खदान बंद है।
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