December 13, 2025

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  रांची हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने पूछा-मामले की जांच क्यों नहीं सीबीआई से करायी जाए

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रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची हिंसा मामले में राज्य सरकार के जवाब पर एक बार फिर से असंतोष व्यक्त करते हुए यह पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले की सीबीआई से जांच करायी जाए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 10 मई को रांची में हुई हिंसा से जुड़े 31 मामले की जानकारी मांगी है। अदालत ने डीजीपी को सभी मामलों की जांच और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की कि इस मामले की जांच भी सही दिशा में नहीं जा रही है।
खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया कि रांची के पूर्व एसएसपी सुरेंद्र झा अभी पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, जबकि डेली मार्केट के दारोगा घायल थे, इसलिए उनका स्थानांतरण कर दिया गया। इस पर अदालत ने कहा कि एसएसपी का तबादला करना उचित नहीं है,क्योंकि वह इस घटना की जांच में शामिल थे, दारोगा जब ठीक हो जाएं, तो उन्हें डेली मार्केट में ही रखना चाहिए।
इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी ने उन सभी केस की जानकारी मांगी, तो रांची हिंसा के दौरान दर्ज किये गये थे। अदालत ने कहा कि सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सिर्फ डेली मार्केट थाने में दर्ज मामले को ही सीआईडी  को सौंपा गया है। शेष 31 प्राथमिकी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी।

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