रांची। झारखंड के खूंटी जिले में शैक्षणिक भ्रमण पर आयी एक छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में गिरफ्तार आईएएस रियाज अहमद को शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा निलंबित कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रियाज अहमद के निलंबन का आदेश दिया था। रियाज अहमद खूंटी में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सैय्यद रियाज अहमद को 5 जुलाई को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और 48 घंटे से अधिक अवधि तक न्यायिक हिरासत में है,इसलिए उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2069 के नियम 3 (2)ए तथा 3 (3) के अंतर्गत 5 जुलाई 2022 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में (हिरासत से मुक्त होने के पश्चात) रियाज अहमद का मुख्यालय कार्मिक विभाग में होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि रियाज अहमद को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम 4 (1) के अंतर्गत पिलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
आईएएस रियाज के खिलाफ इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में खूंटी महिला थाना में 4 जुलाई को कांड संख्या 14/22 के तहत केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ भादवि की धारा 354 (ए), (1)(क)(ख), 509 के तहत मामाला दर्ज किया गया है।
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