यौन शोषण के आरोप को लेकर युवती ने अरगोड़ा थाना में दर्ज करायी है प्राथमिकी
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को शुक्रवार को जमानत दे दी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने सुनील तिवारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उन्हें सशर्त्त जमानत दे दी। अदालत ने अगले छह माह तक उनके झारखंड आने और मोबाइल तथा मोबाइल नंबर बदलने पर रोक लगायी है।

More Stories
झारखंड के 17 जिलों के DC का तबादला-नियुक्ति , आपके जिले में कौन बना डीसी देखिए पूरी लिस्ट
हजारीबाग का विष्णुगढ़ नाबालिक हत्याकांड; मां की दरिंदगी और अंधविश्वास ने ली मासूम की नरबलि, कहानी पढ़ खड़े हो जाएंगें रोंगटे
असम चुनाव में JMM के दो प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा खारिज, सरुपाथर और माकुम में झटका