रांची। झारखंड सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 8 लाख मीट्रिक टन (8 lakh metric tonnes) धान (paddy)खरीद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए ’धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि इस बार किसानों से न्यूनतम 2050 (साधारण ग्रेड) रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद की जाएगी। वहीं ए ग्रेड धान की कीमत प्रति क्विंटल 2070 रुपये होगी। उन्हांने बताया कि इस बार प्रति किसान से अधिक 200 क्विंटल धान खरीद का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों से धान खरीद की जा सके।
एक अन्य प्रस्ताव में राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल के लिए हॉफवे होम संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ( विज्ञापन संख्या-01/90) में सफल वरीय अंकेक्षक-2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई। जबकि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत राशि के व्यय तथा नियंत्रण हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में राज्य के 7 जिलों यथा-रांची सदर, जमशेदपुर सदर,बोकारो,देवघर चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने तथा रिम्स, रांची में 110 बेड की आई.सी.यू. इकाई हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन तथा तत्संबंधी फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम, रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू हेतु एमओयू प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
बैठक में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27 करोड़ 42 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। वितरण इकाई के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित जेपीएसआईपी योजना हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि रु. 26.57 करोड़ को हिस्सापूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य मंत्रिमंडल ने देवघर जिला अंतर्गत करो एवं मारगोमुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः 86,04,466 एवं 1,34,28,441 रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 के नियम-7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई।
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