चुनाव आयोग ने सीएम से मांगा जवाब, पूछा- माइनिंग लीज मामले में क्यों ना हो कार्रवाई
रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है और पूछा है कि क्यों नहीं माइनिंग लीज मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
आयोग के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए का उल्लंघन है। धारा 9 ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है।
सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर रांची जिले के अनगड़ा प्रखंड में 88 डिसमिल जमीन पर पत्थर खनन के लिए लाइसेंस निर्गत करने के मामले में आयोग ने यह शो-कॉज जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बात की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से की थी। जिसके बाद राज्यपाल ने इस शिकायत पत्र पर भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था।
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल द्वारा भेजे गये शिकायती पत्र के आधार पर मुख्य सचिव से पूरे मामले मंे स्टेटेस रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार की ओर से सारी रिपोर्ट आयोग को भेज दी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर प़क्ष जानना चाहा है।
सिन्हा/9.00/2मई22
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