रांची। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से राहत नहीं मिली है, उन्हें सशरीर अदालत में उपस्थित होना होगा।
सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में सशरीर उपस्थित होने पर छूट की मांग की गयी थी और इसे लेकर रांची के सिविल कोर्ट में एमपी-एमएलए की विशेष अदालर्त में याचिका दाखिल की गयी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिस पर याचिका दाखिल कर सीएम ने पेशी से छूट की मांग की थी। मालूम हो कि अदालत इस मामले में करीब 3 वर्षाे से हेमंत सोरेन को उपस्थिति होने के लिए कह रहा था।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के लिए 6 मई 2019 को बूथ नंबर 388 पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गये थे। उस दौरान उन्होंने अपने गले में पार्टी सिंबल वाला कपड़ा लटका मतदान केंद्र पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।

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