रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति पर लगी रोक हटा ली है। उच्च न्यायालय में प्रमोशन के संबंध में श्रीकांत दूबे और अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान यह मौखिक आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कार्मिक एवं राजभाषा विभाग के सचिव की ओर से से जवाब दाखिल किया गया, जबकि डीजीपी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 एसएन पाठक की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्यक्ष ने पक्ष रखा। मामले में अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को निर्धारित की गयी है। सुनवाई के दौरान एसटी-एससी कर्मचारी संघ और अन्य की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया। संघ के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने अदालत ने बताया कि प्रमोशन पर रोक के आदेश से कई कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप् से कहा कि सरकार विभागों में प्रोन्नति दे सकती है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा।
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