कहा-बाबुओं की तरह काम कर रही है सीबीआई
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (High Court) में धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद की मौत मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर आरोपपत्र पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट को अंधेरे में रखेते हुए स्टेरियोटाइप चार्जशीट दाखिल की गयी है। चार्जशीट में अंकित हत्या की धारा 302 का कोई प्रमाण नहीं है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर अदालत ने टिप्पणी करते हु कहा कि बाबुओं की तरह जांच एजेंसी काम कर रही है और कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान सीबीआई निदेशक को कोर्ट में पेश होने का निर्देया दिया। सीबीआई डायरेक्टर को अगली सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से हाजिरी लगाने का निर्देया दिया गया है।

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