रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी ने कोर्ट से कहा कि वादी की ओर से उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है । इसलिए फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। जेपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की समीक्षा के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा।
याचिकाकर्ता कुमार संयम की ओर से यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया है जबकि इस तरह का राज्य सरकार के पास कोई नियमावली नहीं है। इसके बावजूद जेपीएससी द्वारा पीटी में कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाला गया, यह एक तरह से आरक्षण का लाभ देना है, जिससे सामान्य अभ्यर्थी का चयन बहुत ही कम रहा,यह एक तरह से सामान्य अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित करने जैसा है। इसलिए जेपीएससी द्वारा निकाले गये कैटिगरी वाइज रिजल्ट को रद्द कर संशोधित रिजल्इ निकाला जाना चाहिए।
गौरतलब है कि 7वीं जेपीएससी की परीक्षा परीक्षा में कुल 4 हजार 244 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए थे, जबकि रिक्त पद के 15 गुणा अभ्यर्थियों को चयनित करने का नियम है। इससे पहले जेपीएससी ने 28 से 30 जनवरी के बीच मुख्य परीक्षा भी लेने की घोषणा कर दी थी और इसकी तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया ज रहा था।
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