रांची। अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले के पांचवें मामले में दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा सुनाएगी।
लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को को डोरंडा कोषागार से करीब 139.35करोड़ रुपये अवैधे निकासी मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने दोषी करार दिया है। इनमें से 34 आरोपियों को 15 फरवरी को फैसले के दिन ही अधिकतम 3 साल की सजा सुनायी जा चुकी है, जबकि लालू प्रसाद समेत 41 आरोपियों के सजा के बिन्दु पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार तथा साजिश रचने के आरोप में भादवि की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और पीसी एक्ट की धाराएं 13 (2),13 (1), (सी) के तहत इस घोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। इन धाराओं में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
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