मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को, सीबीआई ने जवाब देने के लिए मांगा समय
लालू के अधिवक्ता ने कहा- वे आधी सजा से 11 महीने अधिक जेल में रह चुके हैं, इसलिए जमानत मिले
रांची। अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अभी जमानत के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए समय दिये जाने का आग्रह किया। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई की अगली तिथि 22 अप्रैल निर्धारित की है। वहीं लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए अदालत को यह जानकारी दी कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि से 11 महीने से ज्यादा वक्त जेल में व्यतीत किया है, इसलिए जमानत दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 22 अप्रैल निर्धारित की है।
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