रांची। झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली 2022 तथा झारखंड मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री नियमावली 2022 द्वारा अधिसूचित नई नीति के तहत जेएसबीसीएल के संचयनकर्त्ता गोदामों में थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारियों प्रदत्त कंपनियों द्वारा मदिरा की आपूर्ति 1 मई से प्रारंभ किया जा चुका है और इन संचयनकर्ता गोदामों से सभी जिलों के जेएसबीसीएल को अनुज्ञप्ति प्रदत्त खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए मदिरा के स्कंध का परिवहन 2 मई से प्रारंभ किया जा चुका है। खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन राज्य के 15 जिलों में 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 4 मई के अपराह्न से रांची जिले के खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है।
नई नीति के तहत प्रथम चार दिनों के संचालन के क्रम में राज्य को उत्पाद कर के रूप में 7.05 करोड़ रुपये तथा उत्पाद परिवहन कर के रूप में 12.02 करोड़ यानी कुल 19.07 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हो चुके है। 3 मई को 15 जिलों में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन से जेएसबीसीएल द्वारा मदिरा बिक्री से लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जेएसबीसीएल द्वारा संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों में ग्राहकों की मांग के अनुरूप नई नीति के तहत निर्धारित मूल्य पर मदिरा की बिक्री की जा सकती है।
गौरतलब है कि नई उत्पाद नीति के तहत वर्तमान में राज्य में आपूर्ति की जा रही बीयर के 70 और विदेशी मदिरा के 126 ब्रांडों की बिक्री मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बीयर और विदेशी दिरा के 62 ब्रांडों की बिक्री मूल्य में 10 से 1000 रुपये तक की कमी आयी है। जबकि 68 ब्रांडों की ब्रिकी मूल्य में 10 से 100 रुपये तक वृद्धि दर्ज हुई है।
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