22 को आरोप गठन के बिन्दु पर होगी सुनवाई
रांची। राज्यसभा चुनाव 2010 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बरही के वर्तमान कांग्रेस विधायक और तत्कालीन विधायक राजेश रंजन और योगेंद्र साव की ओर से दाखिलम डिस्चार्ज पिटीशन याचिका को खारिज कर दिया है। अब सीबीआई कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ आरोप गठन के बिन्दु पर 22 जुलाई सुनवाई होगी।
सीबीआई कोर्ट में तीनों राजनीतिज्ञों की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन दायर कर हॉर्स ट्रेडिंग के सभी आरोपों को गलत बताया गया था। जिसका सीबीआई की ओर से विरोध किया गया और अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने इस डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया।
राज्यसभा चुनाव में वोट के बदले नोट की मांग के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने वर्ष 2013 में 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है,जिसमें से अब तक दो विधायकों का निधन भी हो चुका है। इससे पहले अदालत में हुई सुनवाई के दौरान उमाशंकर अकेला और पूर्व विधायक राजेश रंजन तथा पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से कहा गया था कि सीबीआई ने मामले में कोई दस्तावेज नहीं दाखिल किया है। इसलिए आरोप गठन की तिथि बढ़ायी जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था।
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