पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश, 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा
रांची। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 जुलाई को भारी कैश के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के तीन विधायक समेत पांच लोगों को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कई शर्त्ताें के साथ कांग्रेस विधायकों को जमानत दी है। इसके तहत तीनों कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को पासपोर्ट जमा करना होगा और 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा। अदालत ने तीनों विधायकों के साथ उनके दो अन्य सहयोगियों को भी जमानत दे दी है।
बताया गया है कि अदालत की ओर से यह साफ गया है कि तीनों विधायकों को तीन महीने तक कोलकाता छोड़ कर बाहर या विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भी जानकारी दी गयी कि विधायक इरफान अंसारी का पासपोर्ट रांची से कोलकाता ले जाया जा रहा है, वहीं विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का पासपोर्ट नहीं है,ऐसे में उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को यह आश्वस्त करना होगा कि वे कोलकाता छोड़ कर बाहर या विदेश नहीं जाएंगे। अदालत ने सभी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस के तीनों विधायकों के जेल से बाहर आ जाने की उम्मीद है।
कांग्रेस के तीनों विधायकों को इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को 30 जुलाई को वाहन चेकिंग के दौरान हावड़ा के पांचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी मोड़ के निकट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान उनके पास से करीब 49 लाख रुपये नकद बरामद किया था। जब्त वाहन पर विधायक इरफान अंसारी के नाम से बोर्ड लगा था, लेकिन वह वाहन एक ठेकेदार के नाम से निबंधित था।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की ओर से दावा किया गया था कि वे साड़ी खरीदने कोलकाता के बड़ाबाजार गये थे और उसी से जुड़ा यह पैसा है। लेकिन कोलकाता पुलिस ने 31 जुलाई को तीनों विधायकों और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 10 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की गयी। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था।
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