April 19, 2026

view point Jharkhand

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प्रोजेक्ट भवन की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

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रांचीः झारखण्ड राज्य (project building) मुख्य गेट के समक्ष 20अक्टूबर से टी0 जी0 टी0 अभ्यर्थियों द्वारा 11 गैर अनुसूचित जिलों एवं 08 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन एवं नियुक्ति की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखण्ड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन में 15नवंबर को झारखण्ड स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान उक्त दोनों समूह के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा माननीयों के प्रोजेक्ट भवन में गमनागमन के दौरान विरोध- प्रदर्शन किए जाने की आसूचना है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक सतर्कता एवं निगरानी अपेक्षित है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशान्ति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में एहतियात के तौर पर सुरक्षा-व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिगत प्रोजेक्ट भवन के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।
इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर रांची द्वारा प्रोजेक्ट भवन के दीवार से 200 मीटर की परिधि में धारा-144 के अंतर्गत प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है । ं यह निषेधाज्ञा दिनांक 13 नवम्बर 2021 के रात्रि 10 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी होगा।

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