रांची। अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में सोमवार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत अन्य अभियुक्तों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल सजा और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अन्य 39 अभियुक्तों को भी 3 से 5 साल की सजा और 2 लाख से 2 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी।
रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आज लालू प्रसाद समेत 40 अभियुक्तों के सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। लालू प्रसाद और जेल में बंद सभी अभियुक्तों के सजा के बिन्दु पर वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई।
लालू प्रसाद और एक अन्य आरोपी डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद अभी रिम्स में भर्ती है, जबकि 36 अभियुक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में है। लालू प्रसाद और डॉ0 कृष्ण मोहन प्रसाद के लिए रिम्स से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की थी, जबकि शेष सभी अभियुक्तों की पेशी होटवार जेल से हुई।
इससे पहले रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ अवैध निकासी मामले में अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था, इसमें से 40 को छोड़ कर अन्य को पहले ही सजा सुना दी गयी थी, जबकि तीन आरोपी उस दिन अदालत में सशरीर उपस्थित नहीं हो पाये थे।
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