रांची। झारखंड में खूंटी की निचली अदालत से निलंबित आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत मिल गयी है। खूंटी के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। बताया गया है कि 41 सीआरपीसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होना और 12 दिन की रिमांड अवधि को कंसीडर करके कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। बेल बांड भरने की प्रक्रिया के बाद रियाज अहमद के देर शाम तक जेल से बाहर आ जाने की संभावना है।
खूंटी के एसडीओ रियाज अहमद के खिलाफ एक आईआईटीयन छात्रा ने 2 जुलाई को सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता छात्रा ने बताया था कि एक जुलाई की रात को एसडीओ ने आईआईटी के छात्र-छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था। जहां सभी का खाना पीना हुआ, जिसमें ड्रिंक्स का सेवन भी किया गया। उसके बाद पीड़िता और एसडीओ कुछ देर के लिए अलग हो गए। 2 जुलाई की सुबह लगभग छह बजे पीड़िता को चुंबन किया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान छात्रा वहां से भाग गई और अपने साथियों के साथ एसडीओ आवास से बाहर निकल गई।
पीड़ित छात्रा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और आईआईटी की पढ़ाई कर रही है और वे 20 छात्र-छात्राओं का समूह 20 दिनों के लिए एक्सपोजर विजिट को लेकर खूंटी पहुंचा था। उनसभी को जिला प्रशासन द्वारा ही खूंटी में चल रहे विकास कार्यों के एक्सपोज़र विजिट के लिए बुलाया गया था। पीड़िता की शिकायत पर 14/22 कांड संख्या दर्ज किया गया और 354(ए) और 509 आईपीसी के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है।
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