झारखंड उच्च न्यायालय ने दिया आदेश
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के प्रतिष्ठित सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो के पिता मनबहाल महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले र्कोअ ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सीबीआई को 8 महीने में जांच पूरी कर सौंपने का निर्देश दिया।
मृतक छात्र विनय महतो के पिता की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में पक्ष करते हुए अधिवक्ता जितेंद्र शंकर सिंह और खुशबू कटारूका ने बताया था कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही है और ट्रायल के दौरान निचली अदालत ने भी पाया है कि मामले का अनुसंधान सही तरीके से नहीं किया गया। ट्रायल के दौरान दस लोगों को आरोपी बनाया गया है, अगर इस हत्याकांड की जांच सही तरीके से होगी, तो हत्याकांड में शामिल कई और अन्य लोगों का भी नाम सामने आएगा। अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच में लापरवाही बरती गयी। जांच के दौरान पुलिस ने सैंपल भी सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया और समय पर एफएसएल में नहीं भेजा गया। कई साक्ष्य जांच के लिए जब एफएसएल भेजे गये, तब तक वह खराब हो गये थे और जांच में कुछ नहीं निकला। कई साक्ष्यों को ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया। वहीं बाल अदालत (जेजे कोर्ट) ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी स्कूल की शिक्षिका के नाबालिग पुत्र-पुत्री को साझय के अभाव में बरी कर दिया था।
गौरतलब है कि 5 फरवरी 2016 को सफायर इंटरनेशनल स्कूल के 12वर्षीय छात्र विनय महतो की हत्या कर दी गयी। मामले में स्कूल की हिन्दी शिक्षिका नाजिया हुसैन, उसके पति आरिफ अंसारी और दो बच्चों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच में यह बात सामने आयी थी कि विनय का संबंध नाजिया की पुत्री से था, इसे लेकर नाजिया का पुत्र गुस्से में रहता था। घटना के दिन नाजिया के पुत्र ने विनय को घर में सोया-चिल्ली खाने के लिए बुलाया और फिर उसने विनय का सिर दीवार में पटक दिया, जिस कारण वह घायल हो गया। बाद में बेहोशी की अवस्था में विनय को स्टॉफ र्क्वाटर के कॉरिडोर से नीचे फेंक दिया गया।
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