रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अब 14 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पहले इस मामले में 31 मई को सीएम हेमंत सोरेन को प़क्ष रखने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 31 मई को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए समय की मांग की गयी थी, जिसके बाद आयोग ने नई तारीख 14 जून निर्धारित की है।भारतीय जनता पार्टी बनाम हेमंत सोरेन से संबंधित इस मामले में आयोग की ओर से संधित पक्ष को चिठ्ठी उपलब्ध करा दी गयी है।
गौरतलब है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा प्रखंड में खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाते हुए राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की गयी थी। इस मामले में राज्यपाल की ओर से भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया, जिसके बाद आयोग ने 2 मई को मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय को नोटिस उपलब्ध करा कर 10 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मां की बीमारी और हैदराबाद में इलाज होने का हवाला देते हुए समय की मांग की गयी, जिसके बाद 20 मई तक उन्हें जवाब देने का निर्देश दिया गया। 20 मई को हेमंत सोरेन की ओर से लिखित जवाब उपलब्ध करा दिया गया, जिसके बाद आयोग ने 31 मई को उन्हें पक्ष रखने का अवसर दिया, परंतु अब समय की मांग किये जाने पर मामले में सुनवाई की तिथि 14 जून निर्धारित की गयी है।
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