November 18, 2024

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जज उत्तम आनंद मामले में 12 महीने में आया फैसला, दोनों आरोपी दोषी करार

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पुण्यतिथि पर दोनों आरोपी दोषी करार करार, सजा के बिन्दु पर फैसला 6 अगस्त को  
धनबाद। जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबाआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। 6 अगस्त को अदालत सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी।
28 जुलाई 2021 को सुबह ऑटो से टक्कर के बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। इस पूरे केस को एक साजिश माना गया था। ये मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा था। बाद में हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की छानबीन सीबीआई ने शुरू की। धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया। पांच महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2022 की तारीख जजमेंट के लिए निर्धारित कर दी।

58 गवाहों का दर्ज किया गया था बयान
सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज साहब को टक्कर मारी जिनसे उनकी मौत हुई। गौरतलब है कि जज उत्तम आनंद 28 जुलाई 2021 को घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने उन्हें धक्का मारा था।अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था पूरा वीडियो
घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ऑटो से जान बूझकर धक्का मारने का शक हुआ। इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई। इससे पहले झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी ने मामले की जांच की, इसके बाद 4 अगस्त 21 को सीबीआई को जांच सौंप दी गई। 20 अक्टूबर को सीबीआई ने दोनों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर कर दिया था। वहीं सीबीआई ने हत्या के अलावा ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की दो अलग एफआईआर दर्ज की थी।

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