गैंग रेप मामले में 3 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा
रांची। रांची में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ इकबाल की अदालत ने तीन दोषियों खालिद राज, बबलू और यश राज सुनैजा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने कहा कि तीनों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। अदालत ने तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने पर 7 जनवरी को ही भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत तीनों को दोषी करार दिया था। अदालत ने पीड़िता की गवाही पर तीनों को दोषी करार दिया था और मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी गयी।
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