September 25, 2026

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सजा की अवधि पर सीबीआई और लालू प्रसाद के अधिवक्ता का अलग-अलग मत

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लालू प्रसाद देश के ऐसे राजनेता, जिन पर लग चुका है सबसे अधिक जुर्माना
रांची। चारा घोटाले के पांचवें मामले में लालू प्रसाद यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल जेल के साथ 60लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह का कहना है कि जिन मामलों में लालू प्रसाद को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की ओर से सजा सुनायी गयी है, वे सभी मामले अलग-अलग है और सभी मामले में सजा अलग-अलग चलेगी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार का कहना है कि चारा घोटाला का सभी मामला एक ही प्रकृति का है, इसलिए सभी मामले में सजा एक साथ चलेगी और इसी आधार पर आधी सजा पूरी कर लेने पर हाईकोर्ट से उनके मुवक्किल को जमानत मिली थी।
लालू प्रसाद पर पांच मामलों में जो जुर्माना लगाया गया है,उसे जोड़ दिया जाए, तो यह राशि एक करोड़ 60लाख रुपये हो जाएगी। वहीं पांच मामलों की सजा को जोड़ने पर 32 साल की सजा हो जाती है।

पांच मामलों में 32.5 साल की  सजा

पहले मामले में 5 साल की सजा
दूसरे मामले में 3.5 साल की सजा
तीसरे मामले में 5 साल की सजा
चौथे मामले में दो अलग-अलग धाराओं 7-7 की सजा
पांचवें मामले में  5 साल की सजा

1.60करोड़ का जुर्माना

चाईबासा कोषागार के पहले मामले में 25 लाख का जुर्माना
देवघर कोषागार मामले में 5 लाख रुपये जुर्माना
चाईबासा कोषागार मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना
दुमका कोषागार मामले में 60 लाख का जुर्माना
डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में  60लाख  का जुर्माना

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